लेख
चिली के आंतरिक राजस्व सेवा विभाग (SII) ने वर्ष 2025 का आधिकारिक पत्र संख्या 2627 जारी किया, जिसमें विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर मूल्य वर्धित कर की लागूता और लगाए गए कर की वापसी की संभावना पर स्पष्टीकरण दिया गया है।
करदाता का प्रश्न
करदाता ने पूछा कि क्या विदेशी कंपनियों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं — जैसे डिजिटल सेवाएं, सदस्यताएं, परामर्श सेवाएं और पेशेवर सेवाएं — जो चिली में उपयोग की जाती हैं, मूल्य वर्धित कर के अधीन होंगी, और क्या कुछ परिस्थितियों में लगाए गए कर की वापसी संभव है।
चिली कर प्राधिकरण का उत्तर
चिली के कर प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि विदेशी संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई और चिली में उपयोग की जाने वाली सेवाएं, बिक्री और सेवा कर कानून के अनुसार, मूल्य वर्धित कर के अधीन हो सकती हैं।
यदि विदेशी सेवा प्रदाता चिली की गैर-निवासी डिजिटल सेवा कर प्रणाली में पंजीकृत नहीं है, तो कर की घोषणा और भुगतान की जिम्मेदारी परिस्थितियों के अनुसार विदेशी प्रदाता या चिली स्थित सेवा प्राप्तकर्ता पर लागू हो सकती है।
प्राधिकरण ने यह भी कहा कि कुछ मामलों में करदाता खरीद चालान जारी करके कर को रोकने और सरकारी खजाने में जमा करने की अनुमति का अनुरोध कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त, मूल्य वर्धित कर की लागूता इस बात पर निर्भर करती है कि विदेश भेजे गए भुगतान चिली आयकर कानून के तहत अतिरिक्त कर के अधीन हैं या नहीं। कुछ सेवाएं दोहरे कराधान समझौतों या चिली कर कानून के विशेष प्रावधानों के तहत छूट प्राप्त कर सकती हैं।
